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22/01/2023

Hospital Vicariously Liable for the medical negligence committed by its doctors

Rashmi Singh Jun 07, 2022 Share :-
Title of the case: Hospital Vicariously Liable for the medical negligence committed by its doctors.

Name of the case: Maharaja Agrasen Hospital & Ors. versus Master Rishabh Sharma & Ors.

Coram: Justice Uday Umesh Lalit, Justice Indu Malhotra

Court: The Supreme Court of India

Judgement Date: 16th Dec. 2019

Citation:Civil Appeal No. 9461 Of 2019



Facts:

· On April 02, 2005, Mrs Pooja Sharma (mother of Rishabh Sharma) developed a condition called Placenta Previa and she had to undergo an emergency ceasarian, as a result of which she gave birth to a premature baby i.e the infant by the name Rishabh Sharma. The baby’s condition was poor due to which he was admitted to the Intensive Care Unit (ICU) and was even put on a ventilator. Approximately 4 weeks later, on April 29, 2005 (i.e. after 27 days after his birth), the baby was discharged. The doctors employed by the hospital did not conduct or even mentioned or recommended (on the discharge slip) the conduct of a mandatory checkup known as Retinopathy of Prematurity (RoP) of the infant, which ought to be conducted within 3-4 weeks of the birth o the child. Mrs Sharma noticed abnormal visual responses from the infant, after which she took him to Shroff Charity Eye Hospital for an eye checkup, where the infant was diagnosed with RoP stage 5 i.e. permanent retinal detachment.Mrs Sharma issued a legal notice to the Appellant Hospital on February 24, 2007 asking for the in-patient medical records of the infant. The Hospital provided the record after 2years after the discharge of the infant, i.e. on 14 June 2007.Mrs Sharma filed a consumer complaint on 19 November 2007 against the Hospital and all the doctors who treated the child under Section 21(a)(i) of the Consumer Protection Act, 1986 before the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) seeking a compensation of Rs. 1,30,25,000/- from the Hospital on grounds of medical negligence and deficiency of service provided.

· Delhi Medical Council (DMC) warned the Hospital by its order dated 14 December 2007 regarding the delay in providing the required records of the infant.

· Appellant Hospital’s arguments:

o The said RoP test was conducted on 26 April 2005 and it was negative. Recording the procedure or the test is not necessary. Also, the baby was advised to be brought again for the checkup, but he was never brought.

o Relying on the report o the Medical Board of AIIMS, they said that the baby was not brought for RoP tests after 2 weeks from discharge.

· Respondent’s arguments:

o That the hospital had fabricated the medical records to show that the tests were conducted.

o At the time of discharge, Mrs Sharma was provided with a discharge slip which did not mention anything about RoP checkup nor was the risk associated explained by the hospital.

o The hospital was bound to provide the medical records within 72 hours of the request or the same being made, which the hospital did not provide, thus committing professional misconduct.

o Also, the reports/records were deliberately held by the hospital for 2 years from the date of the discharge of the infant.

· Mrs. Sharma’s consumer complaint was allowed by the NCDRC vide its order dated 10 May, 2016. It also held the Appellant Hospital and the doctors who treated the infant liable or medical negligence and awarded a compensation of Rs. 64,00,000/- to the respondents. The order of NCDRC was challenged before the Hon’ble Supreme Court by way of filing an appeal. The respondent Mrs Sharma also filed an appeal for revision o the amount of compensation awarded by the NCDRC.

Issue:

· Whether the compensation awarded by the NCDRC was just and reasonable?



Ratio:

· The Hon’ble Supreme Court referred to the Bolam Test that was laid down in the case of Bolam v. Friern Hospital Management Committee [1957] 1 WLR 582, Arun Kumar Manglik v. Chirayu Health and Medicare Ltd. and other such judgements which relate to medical negligence and cases of a like nature in which it was established that any doctor or medical professional who owed a duty of care towards the patient, but failed to prove that he took reasonable and due care of the premature baby were to be held liable.

· It observed that the reasonable care o a premature baby involves the conducting of essentially requisite tests such as a screening and checkup for RoP. RoP is a reversible disease if diagnosed up to Stage 3.

· It is a well-established principle that a hospital is vicariously liable for the acts of the doctors employed by it.

· The Hospital did not provide any contemporaneous record to establish or corroborate that the hospital conducted RoP test on 26 April, 2005. It did not have any evidence to support its claim. Therefore, the Court concluded that the hospital did not conduct any such tests.

· The discharge slip provided to the respondents also did not contain any mention for mandatory follow up for RoP or any other such information.

Judgement:

· The Apex Court upheld the findings of NCDRC. The Hospital was held vicariously liable for the acts of omission and commission committed by the doctors accused. The Hospital, Paediatricians and the Senior Ophthalmologist were all held jointly and severally liable to pay compensation to the complainants for the breach of the duty that they owed towards them (i.e. complainants). They were also held liable for gross negligence in the event of not conducting RoP tests subsequently. A compensation of Rs. 76,00,000/- was awarded to the respondents, and further directions on utilization of that amount were also given by the Court.

· The Court also stated what acts would comprise the act of medical negligence, and these are:-

o Breach of a legal duty to exercise due care on the part of the medical professional;

o Failure to inform the patient about the risks involved or which might possibly occur;

o The patient suffers damage as a consequence of the undisclosed risk by the medical professional;

o Had the risk been disclosed, the patient could have avoided the injury;

Breach of the said duty would give rise to an actionable claim of negligence.

19/05/2022

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

डॉक्टर की सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में रखा गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अर्थ होता है उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना। अगर किसी सेवा देने वाले या उत्पाद बेचने वाले व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा काम किया गया है जिससे उपभोक्ता को किसी तरह का कोई नुकसान होता है तब मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत चलाया जाता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत बनाई गई कोर्ट जिसे कंजूमर फोरम कहा जाता है। यहां किसी तरह की कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगती है और लोगों को बिल्कुल निशुल्क न्याय दिया जाता है। हालांकि यहां पर न्याय होने में थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि मामलों की अधिकता है और न्यायालय कम है। किसी डॉक्टर की लापरवाही से होने वाले नुकसान की भरपाई कंजूमर फोरम द्वारा करवाई जाती है। मरीज कंज्यूमर फोरम में अपना केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लगने वाले ऐसे मुकदमों में डॉक्टर को प्रतिवादी बनाया जाता है और मरीज को वादी बनाया जाता है। इस फोरम में मरीज फोरम से क्षतिपूर्ति की मांग करता है। कंज्यूमर फोरम मामला साबित हो जाने पर पीड़ित पक्ष को डॉक्टर से क्षतिपूर्ति दिलवा देता है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि यहां पर मामला साबित होना चाहिए। अगर डॉक्टर की लापरवाही साबित हो जाती है तब मरीज को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

19/05/2022

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डॉक्टर की लापरवाही से मरीज को नुकसान होने या उसकी मौत हो जाने पर क्या है प्रावधान
By - Shadab SalimUpdate: 2022-04-25 05:29 GMT
डॉक्टर की लापरवाही से मरीज को नुकसान होने या उसकी मौत हो जाने पर क्या है प्रावधान

इलाज आज के समय की मूल आवश्यकताओं में से एक है। विज्ञान के सहारे से बीमारों का इलाज किया जाता है। सरकार ने इलाज करने के लिए चिकित्सक रजिस्टर्ड किए हैं। यही रजिस्टर्ड चिकित्सक अपनी पद्धति से इलाज कर सकते हैं। कोई भी एलोपैथी का रजिस्टर्ड चिकित्सक एलोपैथी से इलाज कर सकता है। इसी तरह दूसरी अन्य पद्धतियां भी हैं जिनके चिकित्सक अपनी पद्धति अनुसार इलाज करते हैं।
ऑपरेशन जैसी पद्धति एलोपैथिक चिकित्सा द्वारा होती है। एलोपैथी का रजिस्टर्ड डॉक्टर ऑपरेशन करता है। कभी-कभी देखने में यह आता है कि डॉक्टर की लापरवाही से गलत ऑपरेशन कर दिया जाता है या फिर कुछ गलत दवाइयां दे दी जाती है जिससे मरीज को स्थाई रूप से नुकसान हो जाता है। कई दफा मरीजों की मौत भी हो जाती है।

हालांकि डॉक्टर द्वारा की गई लापरवाही को साबित करना मुश्किल होता है क्योंकि मरीज के पास ऐसे कम सबूत होते हैं जिससे वह डॉक्टर की लापरवाही को साबित कर सके। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा सभी दवाइयों को अलग-अलग बीमारियों के लिए निर्धारित किया गया है जिस बीमारी में जिस दवाई की आवश्यकता होती है वह मरीज को दी जाती है।
लेकिन यदि कोई गलत दवाइयां मरीज को दी जा रही है तब इसे लापरवाही माना जाता है। अनेक मामलों में तो हम देखते हैं कि गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान भी मौत हो जाती है। यदि मौत प्राकृतिक रूप से हुई है जिसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी तब इसे डॉक्टर का सद्भावना पूर्वक कार्य माना जाता है।

अर्थात डॉक्टर का कोई आशय नहीं था कि मरीज को किसी प्रकार की कोई नुकसानी हो लेकिन डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से नहीं निभाता है। इस कारण मरीज की मौत हो जाती है या मरीज को किसी तरह की कोई गंभीर नुकसान ही हो जाती है। जिससे उसके शरीर में स्थाई अपंगता आ जाती है, तब कानून डॉक्टर के ऐसे काम को अपराध की श्रेणी में रखता है।
लापरवाही से नुकसान

अगर डॉक्टर की लापरवाही से मरीज को किसी तरह का नुकसान होता है जिसमें उसकी मौत नहीं होती है लेकिन शरीर को बहुत नुकसान होता है, तब ऐसे नुकसान के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार माना जाता है। इस पर आपराधिक कानून भी है। आपराधिक कानून का अर्थ होता है ऐसा कानून जिसमें किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है। डॉक्टर की लापरवाही अपराध की श्रेणी में आती है, ऐसी लापरवाही को भारतीय दंड संहिता 1860 में उल्लेखित किया गया है।
धारा 337

भारतीय दंड संहिता की धारा 337 लापरवाही से होने वाली साधारण क्षति के संबंध में उल्लेख करती है। हालांकि इस धारा में डॉक्टर जैसे कोई शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन यह सभी तरह की लापरवाही के मामले में लागू होती है। किसी भी व्यक्ति की लापरवाही से अगर सामने वाले के शरीर को किसी भी तरह की साधारण नुकसानी होती है तभी यह धारा प्रयुक्त होती है।

इस धारा के अनुसार अगर डॉक्टर की लापरवाही से कोई छोटी मोटी नुकसानी होती है। जैसे ऑपरेशन में किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाना और ऐसा काम कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर की लापरवाही के कारण आया है, गलत दवाइयों के कारण आया है। इस लापरवाही से अगर सामान्य नुकसान होता है तब यह धारा लागू होती है। इस धारा में 6 महीने तक के दंड का प्रावधान है।
धारा 338

भारतीय दंड संहिता की धारा 338 किसी आदमी के लापरवाही से किए गए काम की वजह से सामने वाले को गंभीर नुकसान होने पर लागू होती है। कभी-कभी लापरवाही इतनी बड़ी होती है कि इससे सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि नुकसान का मतलब शारीरिक नुकसान से है, जिसे कानून की भाषा में क्षति कहा जा सकता है। किसी भी लापरवाही से अगर किसी को गंभीर प्रकार की चोट पहुंचती है और स्थाई अपंगता जैसी स्थिति बन जाती है, तब यह धारा लागू होगी।
डॉक्टर के मामले में भी धारा लागू हो सकती है। अगर डॉक्टर अपने इलाज में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरतता है और उसकी ऐसी लापरवाही की वजह से मरीज को स्थाई रूप से कोई चोट पहुंच जाती है, वे स्थाई रूप से अपंग हो जाता है जिससे उसका जीवन जीना दूभर हो जाए तब डॉक्टर को इस धारा के अंतर्गत आरोपी बनाया जाता है। भारतीय दंड संहिता की इस धारा के अनुसार 2 वर्ष तक का कारावास दोषसिद्ध होने पर दिया जा सकता है।
इस धारा का मूल अर्थ यह है कि किसी भी लापरवाही से गंभीर चोट पहुंचना। वाहन दुर्घटना के मामले में भी धारा लागू होती है। डॉक्टर की लापरवाही इतनी होगी कि केवल मरीज मृत्यु से बच गया और बाकी सब कुछ उसके साथ घट गया तब यह धारा लागू होती है।
सिविल उपचार

किसी भी व्यक्ति की लापरवाही से अगर सामने वाले को किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, तब शारीरिक नुकसान होने पर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसी के साथ जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है उसे इसकी क्षतिपूर्ति दिलाने का भी उल्लेख है। सिविल उपचार का अर्थ यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को उस स्थिति में भेजना जिस स्थिति में वह पहले से था। अगर किसी की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से नुकसान हुआ है और इसी के साथ उसको आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ है।

एक डॉक्टर की लापरवाही किसी भी मरीज की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। उसकी लापरवाही के कारण कोई व्यक्ति स्थाई रूप से अपंग भी हो सकता है। ऐसी अपंगता की वजह से वह सारी उम्र किसी तरह का कोई काम नहीं कर पाता है जिससे उसके जीवन में आर्थिक संकट आ जाता है। अनेक मामले देखने को मिलते हैं जहां डॉक्टर की लापरवाही के कारण लोग स्थाई रूप से अपंग हो जाते हैं, वह कोई काम काज करने लायक भी नहीं रहते हैं तब उनका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। कानून यहां पर ऐसे लोगों को राहत देता

23/02/2022

*LEGAL Update*
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*'डॉक्टरों को मुफ्त उपहार देना कानूनी तौर पर निषिद्ध, फार्मा कंपनियां आयकर अधिनियम धारा 37(1) के तहत कटौती का दावा नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट*

⚫सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 'फार्मास्युटिकल कंपनियों' द्वारा डॉक्टरों को मुफ्त उपहार देना कानून द्वारा निषिद्ध है और वे इसे *आयकर अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत कटौती के रूप में दावा नहीं कर सकते।*

🟤 *जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने टिप्पणी की,* ये मुफ्त उपहार तकनीकी रूप से 'मुक्त' नहीं हैं - इस तरह के मुफ्त उपहारों की आपूर्ति की लागत को आमतौर पर दवा में शामिल किया जाता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं, इस प्रकार एक स्थायी सार्वजनिक रूप से हानिकारक चक्र का निर्माण होता है।

🔵 *धारा 37 प्रदान करती है कि कोई भी व्यय (धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं और पूंजीगत व्यय या निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति में नहीं है),* व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह और विशेष रूप से निर्धारित या खर्च किया गया है, को "व्यवसाय या पेशे के लाभ और फायदे" हेड के तहत प्रभार आय की गणना करने की अनुमति दी जाएगी।

🟢स्पष्टीकरण 1 स्पष्ट करता है कि किसी भी उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, को व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए किया गया नहीं माना जाएगा और ऐसे खर्च के संबंध में कोई कटौती या भत्ता नहीं दिया जाएगा।

🛑 *भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के विनियमन 6.8 के* अनुसार, दवा कंपनियों द्वारा चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों को स्वीकार करना, अलग-अलग परिणामों के साथ दंडनीय है।

🟣केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ("सीबीडीटी") ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें स्पष्ट किया गया कि चिकित्सा चिकित्सकों को प्रोत्साहन (यानी, "मुफ्त") के वितरण के लिए दवा और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योगों द्वारा किए गए खर्च धारा 37(1) स्पष्टीकरण 1 के लाभ के लिए अपात्र हैं।

🔴इसने एपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया कि स्वास्थ्य पूरक 'जिंकोविट' के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चिकित्सा चिकित्सकों को आतिथ्य, सम्मेलन शुल्क, सोने के सिक्के, एलसीडी टीवी, फ्रिज, लैपटॉप आदि जैसे मुफ्त उपहार देने के लिए ₹ 4,72,91,159 / - के खर्च को एपेक्स की कुल आय में वापस नहीं क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

🚫आयकर उपायुक्त ने आंशिक रूप से धारा 37(1) के तहत एपेक्स द्वारा 'व्यावसायिक व्यय' के रूप में दावा की गई राशियों को अनुमति दी। आयकर आयुक्त (अपील) ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी। मद्रास हाईकोर्ट ने सीआईटी (ए) द्वारा पारित इस आदेश के खिलाफ चुनौती को खारिज कर दिया।

🟡सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि 2002 विनियम एपेक्स पर लागू नहीं थे, अर्थात, दवा कंपनियां उनके द्वारा बाध्य नहीं थीं। दूसरी ओर, राजस्व अधिकारियों ने प्रस्तुत किया कि फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों के प्रचार के लिए चिकित्सा चिकित्सकों को मुफ्त उपहार देने का कार्य किसी भी कानून के तहत 'अपराध' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है

*यह धारा 37(1) के स्पष्टीकरण 1 के दायरे में "कानून द्वारा निषिद्ध" शब्दों के प्रयोग से पूरी तरह से कवर किया गया था, क्योंकि यह संशोधित 2002 विनियमों द्वारा विशेष रूप से निषिद्ध था।*

*धारा 37 का जिक्र करते हुए, पीठ ने कहा कि स्पष्टीकरण 1 में ऐसी सभी गतिविधियां शामिल हैं जो कानून द्वारा अवैध/निषिद्ध हैं और/या दंडनीय हैं।*

*अदालत ने कहा:*

🟠"धारा 37 एक अवशिष्ट प्रावधान है। कोई भी व्यवसाय या व्यावसायिक व्यय जो आमतौर पर धारा 30-36 के अंतर्गत नहीं आता है, और जो पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति में नहीं है, इस छूट के लाभ का दावा कर सकता है। लेकिन वह संपूर्ण नहीं है। स्पष्टीकरण 1, जिसे 1998 में 01.04.1962 से पूर्वव्यापी प्रभाव से डाला गया था, "किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसी छूट के आवेदन को प्रतिबंधित करता है जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है।" आईटी अधिनियम इन शर्तों के लिए एक परिभाषा प्रदान नहीं करता है। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 2 (38) 'अपराध' को "किसी भी कृत्य या चूक को किसी भी कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया है" के रूप में परिभाषित करती है।

⏹️आईपीसी के तहत, धारा 40 इसे "एक चीज जो इस संहिता द्वारा दंडनीय" के रूप में परिभाषित करती है, धारा 43 के साथ पढ़ते हुए, जो 'अवैध' को "हर उस चीज़ पर लागू होने के रूप में परिभाषित करती है जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, या जो एक सिविल कार्रवाई के लिए आधार प्रस्तुत करती है।" इसलिए यह स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण 1 इसके दायरे के भीतर शामिल है ऐसी सभी गतिविधियां जो कानून द्वारा अवैध/निषिद्ध हैं और/या दंडनीय हैं।"

⏺️अदालत ने यह भी नोट किया कि 2002 के नियम दवा कंपनियों द्वारा दिए गए मुफ्त उपहारों की स्वीकृति स्पष्ट रूप से चिकित्सा व्यवसायी की ओर से एक अपराध है, जो अलग-अलग परिणामों के साथ दंडनीय है।

*अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणियां भी कीं:*

🔘कर लाभ से इनकार को निर्धारिती दवा कंपनी को दंडित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत भी है कि कोई भी अदालत उस पक्ष को अपनी सहायता नहीं देगी जो एक अनैतिक या अवैध कार्य ( एक्स डोलो मालो गैर ऑरिटुर एक्शन) में शामिल है, जिसका अर्थ है कि किसी को भी किसी भी गलत काम से लाभ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस तथ्य के साथ कि वैधानिक शासन सुसंगत होना चाहिए और स्वयं-पराजित नहीं होना चाहिए।

⬛चिकित्सा व्यवसाय में चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट एक दूसरे के पूरक हैं, समकालीन वैधानिक व्यवस्थाओं और विनियमों के मद्देनज़र उनके आचरण को विनियमित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसलिए, कर लाभ से इनकार को निर्धारिती दवा कंपनी को दंडित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। केवल कानून द्वारा निषिद्ध कार्रवाई में उसकी भागीदारी, निर्धारिती को कटौती योग्य व्यय के रूप में दावा करने से रोकता है।

*मुफ्त उपहार तकनीकी रूप से ' मुफ्त' नहीं हैं - ऐसे मुफ्त उपहार की आपूर्ति की लागत को आमतौर पर दवा में शामिल किया जाता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं, इस प्रकार सार्वजनिक रूप से हानिकारक चक्र का निर्माण होता है।*

◼️यह न्यायालय यह भी नोटिस करता है कि चिकित्सा व्यवसायियों का अपने रोगियों के साथ अर्ध-विश्वसनीय संबंध है। डॉक्टर के नुस्खे को रोगी द्वारा ली जाने वाली दवा पर अंतिम शब्द माना जाता है, भले ही ऐसी दवा की लागत वहन करने योग्य न हो या रोगी की आर्थिक पहुंच के भीतर ही क्यों न हो - ऐसा डॉक्टरों में विश्वास का स्तर है। इसलिए, यह बहुत सार्वजनिक महत्व और चिंता का विषय है, जब यह प्रदर्शित किया जाता है कि डॉक्टर के नुस्खे में हेरफेर किया जा सकता है, और दवा कंपनियों द्वारा उन्हें दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों का लाभ उठाने के मकसद से प्रेरित किया जा सकता है, जैसे कि सोने के सिक्के, फ्रिज जैसे उपहार और एलसीडी टीवी, छुट्टियों के लिए या चिकित्सा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के वित्तपोषण के लिए। ये मुफ्त उपहार तकनीकी रूप से 'मुक्त' नहीं हैं - इस तरह के मुफ्त उपहारों की आपूर्ति की लागत को आमतौर पर दवा में शामिल किया जाता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं, इस प्रकार सार्वजनिक रूप से हानिकारक चक्र का निर्माण होता है।

*ऐसा करना पूरी तरह से सार्वजनिक नीति को कमजोर करेगा*

*"दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों आदि को मुफ्त उपहार देना स्पष्ट रूप से "कानून द्वारा निषिद्ध" है, और धारा 37(1) के तहत कटौती के रूप में दावा करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने से सार्वजनिक नीति पूरी तरह से कमजोर होगी...*

⬜..वर्तमान मामले में भी, एपेक्स द्वारा डॉक्टरों को दिए गए प्रोत्साहन (या "मुफ्त उपहार "), प्राप्तकर्ताओं को प्रतिबंधों के दायरे में उजागर करने का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिससे उनके दवा के अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वे प्रतिबंध कानून द्वारा अनिवार्य हैं, क्योंकि वे आचार संहिता और नैतिकता में सन्निहित हैं, जो मानक हैं, और कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। जहां तक चिकित्सकों द्वारा उनकी प्राप्ति का संबंध था, निर्धारिती- यानी प्रदाता या दाता- की स्वीकृत भागीदारी स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। अदालत ने कहा कि चिकित्सकों को इस तरह के उपहार "मुफ्त उपहार" स्वीकार करने से मना किया गया था जैसे उनके दाता, यानी एपेक्स की ओर से भी तरह का निषेध था।

🔳आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 37(1) - भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 - दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों आदि को मुफ्त उपहार देना स्पष्ट रूप से "कानून द्वारा निषिद्ध" है, और इसकी अनुमति नहीं है। धारा 37(1) के तहत कटौती के रूप में दावा किया गया - जब एमसीआई द्वारा मुफ्त उपहार की स्वीकृति दंडनीय है, तो दवा कंपनियों को ऐसे मुफ्त उपहार प्रदान करने के लिए कर लाभ नहीं दिया जा सकता है, और इस प्रकार (सक्रिय रूप से और पूर्ण विवेक के साथ) अपराध के गठन को सक्षम करता है जो इस तरह के विरोध को आकर्षित करता है (पैरा 33, 22)

⚪भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 - विनियम 6.8 - दवा कंपनियों द्वारा दिए गए मुफ्त उपहारों की स्वीकृति स्पष्ट रूप से चिकित्सा व्यवसायी की ओर से एक अपराध है, जिसके परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। (पैरा 18)

*आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 37(1) - स्पष्टीकरण 1 में इसके दायरे में ऐसी सभी गतिविधियां शामिल हैं जो कानून द्वारा अवैध/निषिद्ध हैं और/या दंडनीय हैं (पैरा 17)*

▶️आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 37(1) - भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 - कर लाभ से इनकार को निर्धारिती दवा कंपनी को दंडित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। स्पष्ट रूप से कानून द्वारा निषिद्ध एक कार्रवाई में इसकी भागीदारी, निर्धारिती को कटौती योग्य व्यय के रूप में दावा करने से रोकती है। (पैरा 27)

⏩क़ानूनों की व्याख्या - कर क़ानून - कर क़ानूनों की व्याख्या का सिद्धांत - कि उनकी सख्ती से व्याख्या करने की आवश्यकता है - जब यह संसद के इरादों के विपरीत एक बेतुकेपन में परिणामित होता है तो वह कायम नहीं रह सकता। (पैरा 33)

👉🏽क़ानून की व्याख्या - कानून की व्याख्या के दो आवश्यक उद्देश्य हैं: एक इसके द्वारा शासित लोगों को स्पष्ट करना, कानून की भावना का अर्थ; दूसरा, प्रकाश डालना और कानून बनाने वाले की मंशा को आकार देना। और, इस प्रक्रिया में अदालतों की जिम्मेदारी उस सामाजिक उद्देश्य को समझने में निहित है जो विशिष्ट प्रावधान के अधीन है। (पैरा 34)

*मामला: एपेक्स लेबोरेटरीज प्रा लिमिटेड बनाम आयकर उपायुक्त, बड़े करदाता इकाई - II | 2019 की एसएलपी (सी) 23207 | 22 फरवरी 2022*

13/07/2021

*LEGAL Update*

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*एडवोकेट राहुल भारती* *BCA,PGDMC(Mass Comm.),MBA(Mktg),LL.B,LL.M(Pur.)*
*सरदार पटेल चेंबर नंबर 9 सिविल कोर्ट मेरठ*

*Mob. no. +91-9412-66 22-67 +91-7906-5844-72*
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इलाहाबाद हाई कोर्ट में 14 जुलाई से फिजिकल हियरिंग इन शर्तों के साथ होगी*

⚫उत्तर प्रदेश में COVID19 की स्थिति में सुधार होने के साथ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार 14 जुलाई से खुली अदालत (फिजिकल हियरिंग) में सुनवाई करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप भी दे दिया गया है।

🟤 *वर्चुअल सुनवाई के साथ ओपन कोर्ट में सुनवाई का फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी* की अध्यक्षता वाली जजों की कमेटी ने लिया है।

*इलाहाबाद और लखनऊ हाईकोर्ट दोनों में शारीरिक सुनवाई के तौर-तरीके निम्नलिखित होंगे:*

•यदि वकील वर्चुअल सुनवाई का विकल्प चुनता है तो रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को पूर्व सूचना देनी होगी।

•कोर्ट परिसर में केवल उन्हीं वकीलों को जाने की अनुमति होगी, जिनके मामले सूचीबद्ध हैं।

⭕•वकीलों को प्रवेश के समय COVID19 वैक्सीन प्रमाणपत्र दिखाना होगा, इसका मतलब ये है कि यानी जिन वकीलों का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

•यदि प्रमाण पत्र नहीं दिखाया या विरोध किया जाता है, तो खुली अदालत में शारीरिक सुनवाई की योजना को स्थगित किया जा सकता है।

•कोर्ट परिसर में सभी के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

•10 से अधिक अधिवक्ताओं को न्यायालय कक्ष में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी।

*गाउन पहनने से छूट दी गई है।*

•पान, तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा परिसर में थूकने पर दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

*परिसर का समय-समय पर सैनिटाइजेशन किया जाएगा।*

• यदि शहर में लगातार तीन दिनों तक 50 से अधिक कोविड पॉजिटिव मामले पाए जाते हैं, तो खुली अदालत में सुनवाई/शारीरिक सुनवाई स्थगित कर दी जाएगी।

*•फिलहाल वकीलों के चैंबर बंद रहेंगे। यदि सिस्टम सफल होता है, तो कक्षों को खोला जा सकता है।*

10/06/2021

*Can a person plead his own case before the Court?*

*Legal Provisions*

1. *Order 3 Rule of CPC* recognized agents and pleaders – Appearances, etc., may be in person, by recognized agents or by a pleader.

2. *Section 32 of The Advocate’s Act,* 1961 –

Section 32 of the Advocate’s Act clearly mentions, the court may allow any person to appear before it even if he is not an advocate. Therefore, one gets the statutory right to defend one’s own case through Advocate Act in India. This rule is subject to certain exceptions.

3. *Constitution of India*

Article 19 of the Constitution of India guarantees certain freedoms to the citizens of this country which includes right to practise any profession or to carry on any occupation, trade or business. It, therefore, naturally follows that the right to practise law, which is a profession, is a fundamental right that is conferred upon all citizens of this country.

Therefore, it can be said that the person has right to appear in any court in India. There are exceptions based on general rules that are only regulatory in nature and the main purpose is to impose reasonable restrictions in the interest of general public.

Every court has their rules which serve as a guideline for procedure implementation and these rules also talks about contending case without an advocate.

4. *Section 2(q) of Crpc* – “Pleader”, when used with reference to any proceeding in any Court, means a person authorized by or below any law for the time being in force, to apply in such Court, and includes the other appointed with the permission of the Court to act in such purpose. This implies that any person can be appointed by the court to represent in the interest of delivering a fair and just judgment.

*Judicial Approach*

Indian judiciary in many cases dealt with the matters concerning self-representation. Our justice system allows even the defendant to conduct his own case.

In *Jamshed Ansari v High court of judicature at Allahabad, (2012) 4 SCC 653*, the court held that Section 32 of the Advocate’s Act is an enabling provision which enables and regulates right to practice by any person subject to restrictions.

16/05/2021

When does the liability arise

Generally, the liability of a doctor arises when the patient suffers injury due to the substandard conduct of the doctor, which was far below the reasonable standard of care. Hence, the patient should establish that there exists a duty which the doctor needs to follow and then the next step is to prove breach of duty.

Normally the liability arises only when the complainant is ready to discharge the burden on him of proving negligence. However, in some cases the principle of “res ipsa loquitor” which implies that the thing speaks for itself, can come into action. Mostly the doctor is liable only for his own acts but there are some cases in which a doctor can also be made vicariously liable for the acts of another. For example, when a junior doctor is working for the senior doctor commits an error then it becomes the responsibility of the senior making him vicariously liable.

16/05/2021

Steps to proving a medical malpractice claim

The first thing you need to prove is that there exists a doctor-patient relationship. This is the easiest step that one can take in order to prove medical negligence.
The next thing you should do is prove that your doctor did not meet the set standards required as an obligation for this profession.
Then prove that you have suffered an injury as a result of that medical negligence.
The proof of damages must be presented and this includes all the harm you have suffered due to the negligent behavior of the doctor.
All the above-mentioned elements should be proved in order to succeed in a claim against medical negligence.

16/05/2021

Proof of negligence
It has been held in different judgments to charge a doctor for medical negligence the burden of proof lies upon the person who alleges negligence against him (patient). It is a known fact that things can go wrong even with the specialists. And the guilt or negligence can only be established if his acts fall below the standard of care that he ought to take.

16/05/2021

Burden of proof
The burden of proof of negligence generally lies with the complainant. The law requires a higher standard of evidence to support an allegation of negligence against any doctor. In cases of medical negligence, the patient must establish a claim against the doctor in order to succeed.

In Calcutta Medical Research Institute vs Bimalesh Chatterjee[4], it was held that the onus of proving proofs against negligence and deficiency in service was clearly on the complainant.

16/05/2021

Duty of care

A duty of care in cases of medical negligence is an obligation on one party (doctor) to take care to prevent harm being suffered by another (patient). Generally, doctors owe an obligation to take care of their patients.

There are certain requirements to establish a duty of care. They are as follows:

A physician is not asked to deal with everyone but when he is taking a case then he should deal with it with proper care and in accordance with the set standard of care. A doctor or clinical practitioner prescribing a patient to seek a provider of an extra health practitioner is acceptable. However, when there is an emergency, a medical professional ought to deal with the patient. No health care professional shall immediately resist dealing with the case unless it is out of the area of his expertise.
The physician should never stretch nor reduce the gravity of a patient’s condition. He will have to make sure that he gives proper treatment to the patient considering the type of ailment the person is suffering from.
A doctor must have patience as he cannot do without it. The confidentiality of the details of the patient should be kept secret. However, in a few cases, he can reveal the details if he feels that it is his duty to do so. For instance, if there is a disease that is spreading and is dangerous for people then he can make it public and let others know about it.
A physician or a doctor is free to choose whom he wants to treat but in case of emergency he cannot deny dealing with the patient. But after undertaking a case, the health care professional cannot withdraw from the case without informing the family members of the sufferer. A temporarily or fully registered medical practitioner should not voluntarily commit any act of negligence that deprives his patients of the standard of care.
When a physician who deals with a particular problem and has expertise in that field is unavailable and another physician is sent for the treatment, the acting doctor is entitled to get his charges but should ensure the patient’s approval or permission to resign on the coming of the physician engaged.

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