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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऊर्जा एवं खनन क्षेत्र में अहम बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को विद्युत,नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला और खनन क्षेत्र में प्रमुख आधारभूत ढांचे की समीक्षा की। दो घंटे से अधिक चली बैठक में आधारभूत ढांचे से जुडे मंत्रालयो, नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख अधिकारियो ने भाग लिया
बैठक के दौरान नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि देश में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 344 गीगा वॉट के स्तर पर पंहुच गई है। देश में ऊर्जा की कमी जो वर्ष 2014 में 4 प्रतिशत से अधिक थी वो वर्ष 2018 में घटकर 1 प्रतिशत से कम रह गई है। प्रसार लाइनो, ट्रांसफार्मर क्षमता और अंतर-क्षेत्रीय प्रेषण में अहम क्षमता वृद्दि हुई है। विश्व बैंक के “इज आफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी” सूचकांक में आज भारत 26 वें स्थान पर है, जबकि 2014 में भारत 99वें स्थान पर था। बैठक के दौरान सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण में प्रगति की समीक्षा भी की गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो में हर उपभोक्ता तक संपर्क और वितरण पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 की 35.5 गीगा वॉट की स्थापित क्षमता को दोगुना कर 70 गीगा वॉट किया गया है। इसी अवधि के दौरान देश में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2.6 गीगा वॉट से बढ़कर 22 गीगावॉट हो गई है। बैठक के दौरान अधिकारियो ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक 175 गीगा वॉट नवीकरण ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति विश्वास व्यक्त किया।
बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अधिकारियो से सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि का लाभ किसानो तक पहुंचे,ये सुनिश्चित करने के लिए कहा।प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए प्रभावी कदम जैसे सौर पंप और उपभोक्ता अनुकुल सौर ऊर्जा खाना बनाने के साधन का प्रयोग किया जा सकता है। बैठक के अधिकारियो ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होगें। बैठक के दौरान कोयला क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
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मौलिक अधिकार क्या है?
मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिये मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं और जिनमें राज्य द्वार हस्तक्षेप नही किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नही कर सकता।
मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण
भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 क संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44 वें संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों को सात श्रेणियों में बांटा जाता था परंतु इस संशोधन के अनुसार संपति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय नागरिकों को छ्ह मौलिक अधिकार प्राप्त है :-
1. समानता का अधिकार : अनुच्छेद 14 से 18 तक।
2. स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 19 से 22 तक।
3. शोषण के विरुध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24 तक।
4. धार्मिक स्वतंत्रता क अधिकार : अनुच्छेद 25 से 28 तक।
5. सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बंधित अधिकार : अनुच्छेद 29 से 30 तक।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद 32
मंत्रिमंडल ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) को मंजूरी दी है।
विवरण :
एएसआरबी में अब तीन सदस्यों के स्थान पर चार सदस्य होंगे। बोर्ड में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे।
एएसआरबी तीन वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, तक होगी।
स्वायत्तता, गोपनीयता, उत्तरदायित्व और एएसआरबी के कारगर संचालन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसे आईसीएआर से पृथक कर दिया जाएगा तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से जोड़ दिया जाएगा।
एएसआरबी का बजट भी आईसीएआर से पृथक करके कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया जाएगा। एएसआरबी का सचिवालय में अपना प्रशासनिक स्टॉफ होगा और उसका स्वतंत्र प्रशासनिक नियंत्रण होगा।
प्रभाव :
एक अध्यक्ष और तीन सदस्यों वाले चार सदस्यीय संस्था के गठन से एएसआरबी का कामकाज दुरूस्त हो जाएगा। इसके कारण भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी, जो कृषि समुदाय और कृषि के लिए फायदेमंद होगी। इसके अलावा देश में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा संबंधी प्रमुख एजेंसी आईसीएआर में विभिन्न वैज्ञानिक पदों पर प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की भर्ती पारदर्शी और कुशल तरीके से संभव होगी।
पृष्ठभूमि :
नवम्बर 1973 में सरकार ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी थी, जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति शामिल थी। इसके तहत कृषि अनुसंधान सेवा एवं अनुसंधान पदों पर विभिन्न वैज्ञानिकों की नियुक्ति के संबंध में स्वतंत्र भर्ती एजेंसी के रूप में काम करना तय किया गया था। एएसआरबी के कामकाज में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रस्ताव को अक्टूबर 1986 में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी जिसके तहत सदस्यता एक से बढ़ाकर तीन कर दी गई थी। 1986 में हुए एएसआरबी के पुनर्गठन के बाद से बोर्ड का कामकाज बढ़ता गया और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उसकी भूमिका भी बढ़ गई। तदनुसार बोर्ड के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके मद्देनज़र अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को विशेषज्ञता के आधार पर शामिल किया जाना तय हुआ।
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