The Finsu₹e Guru

An Accounting Firm

30/07/2022

No ITR Filing Extension

25/04/2022

ITR फाइल करने के नियमों में बड़ा बदलाव: ₹25,000 से ज्यादा है TDS/TCS तो अब आईटीआर भरना होगा जरूरी

👉ITR Filing New updates: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर एक बेहद जरूरी खबर है। सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने के नियमों (Income Tax Rules) में 21 अप्रैल 2022 से बदलाव कर दिया है। अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ा दिया है। अब अलग इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को भी आईटीआर भरना जरूरी होगा।

दरअसल, अब हर उस व्यक्ति के लिए ITR फाइल करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका एक वित्त वर्ष के दौरान टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस (TDS) और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस (TCS) 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है।

👉क्या है नया नियम
नए नियम के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख रुपये की छूट से कम है लेकिन TDS और TCS से होने वाली इनकम 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है तो अब उसे आईटीआर भरना ही पड़ेगा। बता दें कि ये नया नियम सीनियर सिटीजन के मामले में टीडीएस या टीसीएस 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर लागू होगा।

👉क्या कहा CBDT ने?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा, "इन नियमों को आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2022 कहा जा सकता है। ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।" नोटिफिकेशन नंबर 37/2022 के माध्यम से सीबीडीटी ने एक नया नियम 12AB नोटिफाई किया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति की इनकम छूट सीमा से कम होने के बावजूद आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य करता है।

👉इन्हें भी भरना पड़ेगा ITR
इसके अलावा जिनके सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा है अब उन्हें भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। साथ ही इस नियम के तहत उन कारोबारियों को भी कवर किया जाएगा जिनका सालाना कारोबार 60 लाख रुपये से अधिक और प्रोफेशनल रिसीट 10 लाख रुपये से अधिक होंगे। फिर चाहे वह किसी भी टैक्स ब्रैकेट में आता हो, आईटीआर भरना अनिवार्य होगा।
बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने बताया है कि यह नया संशोधन ऐसे लोगों की कमाई और खर्च में असंतुलन का पता लगाने के मकसद से किया गया है। ये नए नियम 21 अप्रैल से प्रभावी हैं।

06/04/2022

☀️IPO पर सेबी का नया नियम, 1 मई से बदल जाएगी पैसे लगाने की लिमिट
👉
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव किया है। सेबी ने कहा कि इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय पत्रों के आईपीओ में आवेदन करने वाले व्यक्तिगत निवेशक पांच लाख रुपये तक की राशि का भुगतान यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से कर सकते हैं।

👉इसके साथ ही इन निवेशकों से बोली और आवेदन फार्म में यूपीआई आईडी देने के लिए भी कहा गया है। सिंडिकेट सदस्य, शेयर ब्रोकर, डिपॉजिटरी भागीदार और किसी आईपीओ के पंजीयक तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के जरिये फॉर्म जमा करने पर ऐसा करना होगा।

👉सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि एक मई, 2022 को या उसके बाद खुलने वाले आईपीओ के लिए नए दिशानिर्देश लागू होंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने बढ़ी हुई यूपीआई सीमा के साथ आवेदनों के प्रोसेसिंग की सुविधा की समीक्षा की, जिसके बाद यह फैसला किया गया। एनपीसीआई ने दिसंबर, 2021 में इस सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया था I

👉आ रहे कई आईपीओ: ये नया नियम ऐसे समय में आ रहा है जब एलआईसी समेत कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। ऐसा अनुमान है कि एलआईसी का आईपीओ मई महीने में रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। एलआईसी को देश का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है।

02/04/2022

☀️7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! DA के बाद बढ़ सकता है HRA, सीधे 20484 रुपये का होगा फायदा

नई दिल्ली. 7th pay commission: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए हाल ही में बड़ी खुशखबरी दी है. कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) बढ़कर 34 फीसदी हो गया है. लेकिन अब खबर आ रही है कि महंगाई भत्ते के साथ दूसरे अलाउंस भी बढ़ सकते हैं. इन अलाउंस में सबसे जरूरी अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) है, जो जल्द बढ़ सकता है.

👉HRA में हो सकता है इजाफा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी इजाफा हो सकता है. इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक HRA में अगला रिविजन 3 प्रतिशत का होगा. HRA की अधिकतम मौजूदा दर 27 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी हो सकती है. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है. जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27 फीसदी HRA मिल रहा है. Y केटेगरी के कर्मचारियों का HRA 18 फीसदी से 20 फीसदी हो जाएगा. वहीं Z क्लास का HRA 9 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगा

👉DA बढ़ने के साथ ही होता है HRA रिविजन

DA के 25% क्रॉस होने के साथ ही HRA को पिछले साल जुलाई में रिवाइज किया गया था. सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाकर 28 फीसदी किया था. DA के 25 फीसदी क्रॉस होते ही HRA भी खुद रिवाइज हो गया. हालांकि, अब महंगाई भत्ता बढ़कर 34 फीसदी पहुंच चुका है. अब सवाल ये है कि लगातार बढ़ते DA के बाद अब HRA का अगला रिविजन कब होगा?

👉ऐसे कैलकुलेट होता है HRA?

7th Pay Matrix के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये महीना है तो उसका HRA 27 फीसदी के हिसाब से कैलकुलेट होता है. साधारण कैलकुलेशन से समझें तो...

HRA = 56900 रुपये × 27/100= 15363 रुपये महीना
30% HRA होने पर = 56,900 रुपये × 30/100= 17,070 रुपये महीना
HRA में कुल अंतर: 1707 रुपये महीना
सालाना HRA में इजाफा- 20,484 रुपये

30/03/2022

Income Tax Department's Episode 3 of Returns & Refunds - Know about how fast returns were processed this year and the importance of responding to Department's communication by email.

Here is the link ...👇

https://youtu.be/GDDjBWkHCn4

29/03/2022

☀️Zerodha के नितिन कामत ने दी जरूरी सलाह, 31 मार्च से पहले कर लें ये काम- होगा मोटा मुनाफा

👉जीरोधा (Zerodha) के को-फाउंडर नितिन कामत (Nithin Kamath) ने इनवेस्टर्स को 31 मार्च के पहले टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग (Tax-Loss Harvesting) का पूरा फायदा उठाने की सलाह दी है। उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग ऐसा तरीका है, जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी घटा सकते हैं।

👉कैसे फायदेमंद है टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग?

अगर शेयरों से कैपिटंल गेंस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो फिर टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग आपके लिए फायदेमंद है। टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग का प्रोसेस क्या है, यह किस तरह के इनवेस्टर्स के लिए है, इससे टैक्स लायबिलिटी कितनी कम हो सकती है? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं।

So: 1. Check if you have realized short-term capital gains on which you have to pay 15% tax. 2. If yes, check if you have any holdings with unrealized short-term loss. 3. If yes, sell the holdings (

25/03/2022

🛑Attention Please..!!

Link Your Pan With Aadhaar Before 31st March 2022. Otherwise Your Pan Will Be Inactive

24/03/2022

☀️सहारा इंडिया निवेशकों के लिए अच्छी खबर : रिफंड के लिए आवेदन मिलने पर पैसे वापस किए जाएंगे...!

नई दिल्ली : सहारा इंडयिा में फंसा है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. अगर आपका या आपके क‍िसी पर‍िच‍ित का पैसा सरकार की तरफ से सोमवार को संसद में जानकारी दी गई क‍ि न‍िवेशकों को पैसा कब वापस म‍िलेगा...! सहारा इंडिया निवेशकों के लिए अच्छी खबर है. अगर सहारा इंडिया के किसी स्कीम में आपका या परिवार के किसी सदस्य का पैसा अटका हुआ है, तो वह जल्द मिल सकता है. केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी लोकसभ में दी है.

लोकसभा में एक प्रश्‍न का जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को बताया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 232.85 लाख निवेशकों से 19400.87 करोड़ रुपये और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड़ रुपये एकत्र‍ित किए है. वहीं, दूसरी ओर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अब तक ब्‍याज समेत कुल 138.07 करोड़ रुपये ही वापस कर पाया है.

👉निवेशकों को कब वापस किए जाएंगे पैसा

सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा कब वापस मिलेगा के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भाने कहा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की दो विशेष सहारा कंपनियों से संबंधित आदेश जारी किए हैं. वहीं, दूसरी ओर 31 दिसंबर, 2021 तक ‘सेबी-सहारा रिफंड’ खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए हैं. ऐसे में रिफंड के लिए आवेदन मिलने पर पैसे वापस किए जाएंगे.

👉अब तक कुल 19,644 आवेदन प्राप्त हुए

वित्त राज्यमंत्री ने कहा सेबी को 81.70 करोड़ रुपये की कुल मूल राशि के लिए 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से सेबी ने 138.07 करोड़ रुपये की कुल राशि 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पासबुक वाले 17,526 एलिजिबल बॉन्डहोल्डर्स को रिफंड किया है.

👉डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा

सरकार ने बताया क‍ि बाकी शेष आवेदन या तो SIRECL और SHICL द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों और डाटा में उनका रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो पाने के कारण या सेबी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को लेकर बांडहोल्डर्स से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के कारण बंद कर दिए गए.

22/03/2022

☀️ITR Refund : अब तक नहीं मिला है रिफंड, जानें क्या हो सकती है वजह, ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस

👉नई दिल्ली. इनकम टैक्स (Income Tax) भरने की तारीख नजदीक आ रही है. अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return-ITR) नहीं भरा है तो 31 मार्च 2022 इसके लिए आखिरी तारीख है. यानी इस अवधि तक जुर्माने के साथ रिटर्न दाखिल कर सकती हैं. अगर आपने आईटीआर दाखिल कर दिया है और अब तक रिफंड नहीं आया है तो इसके कई कारण हो सकते हैं.

इनकम टैक्स विभाग की नई वेबसाइट के आने से आयकर रिटर्न भरना काफी आसान और पेपरलेस हो गया है. हमेशा ही करदाताओं (Taxpayers) को यह सलाह दी जाती है कि समय से आईटीआर भरें क्योंकि जितनी जल्दी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उतनी जल्द रिटर्न भी मिलेगा. अब तक 6.25 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था. इसमें 4.5 करोड़ लोगों को रिफंड मिल गया है. अगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो जानें क्या हो सकती है इसकी वजह…

👉तकनीकी खामी :

आयकर विभाग ने जून, 2021 में नया पोर्टल लांच किया था, जिसके बाद लंबे समय तक तकनीकी समस्‍या थी. हो सकता है कि आपका रिफंड भी इसी तकनीकी समस्‍या की वजह से अटक गया हो.

👉डॉक्यूमेंट की कमी :

रिफंड मिलने में देरी होने की एक बड़ी वजह अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की कमी भी हो सकता है. इस समस्‍या को सुलझाने के लिए आप कर अधिकारी से बात करके जरूरी दस्‍तावेज दोबारा जमा करा सकते हैं.

👉इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन न होना :

रिफंड न मिलने की एक वजह वेरिफिकेशन भी होता है. अगर आपका भी ITR तय समय-सीमा के अंदर वेरिफाई नहीं है तो वह इनवैलिड माना जाएगा. इनकम टैक्स एक्ट-1961 के तहत ऐसे आइटीआर जो वेरिफाई नहीं है, वह इनवैलिड हो जाते हैं.

👉बैंक से जुड़ी जानकारी :

अगर बैंक डिटेल्स में भी बदलाव आया है, तब भी आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. अगर आपके प्राइमरी अकाउंट का ही मोबाइल नंबर और ई-मेल जैसी जानकारी नए अकाउंट से मिलती रहेगी, तभी अकाउंट वैलिड होगा. अगर जानकारी बदली गई है तो पोर्टल पर वार्निंग दिखेगी.

👉ऐसे चेक कर सकते हैं रिफंड स्टेटस

-इनकम टैक्स पोर्टल पर यूजर आइडी पासवर्ड के जरिये लॉग-इन करें.

-My Account पर जाएं और ‘Refund/Demand Status पर क्लिक करें.

-सभी जानकारी आपके सामने आ जाएगी. अगर रिफंड नहीं हुआ होगा तो ‘Reason’ पर जाकर तत्काल स्थिति चेक कर सकते हैं.

21/03/2022

IRCTC स्वदेश यात्रा उत्तर भारत मां वैष्णो देवी...

Photos from The Finsu₹e Guru's post 21/03/2022

Hurry Up...!!!🛑
Last Date of Filling ITR For AY 2020-21 And Linking Pan With Aadhaar is 31st March 2022

Contact Now For This...

20/03/2022

☀️EPFO: पीएफ कब होता है टैक्स फ्री और किन कंडीशन में लगता है टैक्स, जानिए सबकुछ

👉अगर आपने अपने EPFO खाते से कभी भी पैसे नहीं निकाले हैं, तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री रहता है. साथ 10 साल की सेवा पूरी कर लेने के बाद आप पेंशन के हकदार भी हो जाते हैं

👉EPFO:रिटायरमेंट के बाद एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना जरूरी है. कर्मचारी भविष्य निधि यानि कि EPF इसका एक बेहतरीन जरिया है. EPF या PF में निवेश करने से कई लाभ हैं. रिटायरमेंट के लिए लोग कई तरह के निवेश करते हैं लेकिन EPFO में निवेश एक बेहद सुरक्षित और फायदेमंद इन्वेस्टमेंट है. इसमें सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ मिलता है. पीएफ निकालने पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन कुछ स्थितियों में टैक्स लग सकता है. जैसे कि 5 साल से पहले अकाउंट से पैसा निकालने पर इनकम टैक्स चुकाना होता है.

👉PF से पैसा निकालने पर कितना टैक्स

PF यूं तो एक सेविंग अकाउंट की तरह है, जरूरत पड़ने पर आप यहां से पैसा निकाल सकते हैं. लेकिन यह कुछ मामलों में सेविंग अकाउंट से अलग है, क्योंकि यहां से पैसा निकालने के कुछ नियम हैं. अगर 5 साल की सर्विस से पहले यहां से पैसा निकालते हैं, तो आपको मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा.

👉क्या हैं टैक्स को लेकर नियम?

PF सब्सक्राइबर को अगर सर्विस करते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं और अब वह पैसे निकालते हैं, तो इस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं बनती. जरूरी नहीं है कि यह 5 साल की अवधि एक ही कंपनी में पूरी हुई हो, अलग-अलग कंपनी को मिला कर भी यह अवधि हो सकती है. लेकिन 5 साल की ड्यूरेशन पूरी होना जरूरी है. अगर 5 साल से पहले आप पैसा निकलते हैं, तो इस पर 10% TDS लगता है. अगर 50 हजार या इससे ज्यादा अमाउंट है और अवधि 5 साल से कम है तो फॉर्म 15G या फिर 15H जमा करके टीडीएस बचाया जा सकता है. पैन कार्ड मौजूद न होने की कंडीशन में भी 30% तक टीडीएस कटता है.

👉इन कंडीशन में निकल सकते हैं पैसा

एक PF सब्सक्राइबर अपने या परिवार के इलाज के लिए कभी भी पूरा पैसा निकाल सकता है. इसके अलावा एजुकेशन के लिए होम लोन भुगतान के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है. शादी के लिए यह लिमिट 50% रखी गई है

18/03/2022

☀️7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए झटका! DA बढ़ने पर आया ये बड़ा अपडेट

👉नई दिल्ली: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो ये खबर आपके लिए है. मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को झटका देने के मूड में है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) बढ़ोतरी करने की दर को रिवाइज करने से साफ मना कर दिया है. राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि DA में 3 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी की कोई जरूरत नहीं है. DA की बढ़ोतरी के लिए काफी से समय से कर्मचारियों को इंतजार था, लेकिन सरकार से उन्हें निराशा मिली है.

👉सरकार ने राज्य सभा में दिया जवाब

वित्‍त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने राज्यसभा में DA और DR राहत में बढ़ोतरी पर कहा कि केंद्र सरकार लेबर मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के अनुसार महंगाई दर के आधार पर DA और DR में बढ़ोतरी की जाएगी. सरकार ने संसद को ये भी बताया कि पिछली 2 तिमाहियों में महंगाई दर 5 फीसदी से अधिक रही है.

👉3 फीसदी से ज्यादा डीए बढ़ाने की नहीं है योजना

राज्यसभा सांसद नारण भाई जे राठवा मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री से प्रश्‍न पूछा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% पर ही स्थिर क्यूं रखा गया है जबकि महंगाई दर की दर ज्यादा है. हालांकि, इसके जवाब में पकंज चौधरी ने कहा कि सरकार की डीए में 3 फीसदी से ज्‍यादा बढ़ोतरी की योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत वृद्धि की दर को संशोधित करने की जरूरत नहीं है.

👉कर्मचारियों को थी डीए बढ़ने की उम्मीद

बता दें कि केन्द्रीय कर्मचारियों को 31 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाता है. अगर होली से पहले इसे 3 फीसदी बढ़ाया जाता तो कुल महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो जाता. सरकार के इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होता. सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर ही केंद्र सरकार DA में बढ़ोतरी करती है. देशभर के लाखों कर्मचारी डीए बढ़ने के इंतजार में थे, लेकिन उन्हें फिर से निराशा हाथ लगी है.

17/03/2022

☀️आयकर रिटर्न में अब एक भूल का चुकाना पड़ेगा प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना, पहली अप्रैल से नया प्रावधान

👉किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर छूट जाना मानवीय चूक होती है लेकिन आयकर विभाग इसे जानबूझ कर किया गया कृत्य मानता है, इसीलिए वह इस पर अर्थदंड लगाता है। अब आयकर विभाग इस अर्थदंड को रोज के हिसाब से पांच गुना बढ़ाने जा रहा है। बजट में इसे प्रस्तावित कर दिया गया है और एक अप्रैल से इसे लागू किया जाना है।

👉कारोबार की भागदौड़, हिसाब का मिलान और गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) व आयकर के रिटर्न को भरने की चिंता के बीच हस्ताक्षर का छूट जाना सामान्य सी बात है। कई बार कारोबारी से खुद जल्दबाजी में हस्ताक्षर करने में छूट हो जाती है, कभी पेज आपस में चिपक जाने की वजह से हस्ताक्षर छूट जाते हैं। अधिकांश सरकारी विभागों में इस चूक पर हस्ताक्षर करने वालों को दोबारा बुलाकर हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं लेकिन आयकर विभाग इसके लिए करदाता के ऊपर 100 रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड लगाता था।

👉टैक्स सलाहकार संतोष कुमार गुप्ता के मुताबिक आयकर कानून की धारा 272ए के तहत यह अर्थदंड के प्रावधान हैं। अब बजट में इसमें संशोधन किया जा रहा है। इसमें अर्थदंड की राशि को पांच गुना कर रोज के हिसाब से 500 रुपये अर्थदंड लगाने की तैयारी है। इसे एक अप्रैल से लागू किया जाना है। इतना ही नहीं यह अर्थदंड करदाता द्वारा आयकर विभाग के प्रश्न पर अपना उत्तर न देने, मांगे गए विवरण को न देने और निरीक्षण करने से इन्कार करने पर भी लगाया जाता है। इसे भी 100 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 500 रुपये रोज का अर्थदंड करना प्रस्तावित किया है। इसका भार कारोबारियों पर पडऩे लगेगा जिससे कारोबार प्रभावित होगा।

16/03/2022

Candidate Required For Concurrent Audit Of SBI Main Branch At Saharsa And Madhepura District (Bihar)
Qualification - IPCC Qualified
Expected Stipend - 10 - 12K

14/03/2022

☀️7 personal finance and income tax related tasks to complete before March 31

The financial year 2021-22 is coming to a close and there are several income tax and other investment related tasks that you may have to complete before March 31, 2022. In failing to do so, you may not only lose income tax benefits that you could have availed but also end up making some of your investments in an inactive state. Make sure you do complete these important income tax and investments related tasks before 31.3.2022.

1. PMAY – EWS/ LIG category



Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U) is aimed at urban housing shortage among the EWS/ LIG and MIG category. The last date to apply under EWS/ LIG category is March 31, 2022. For those who are eligible for this category, the home loan comes at a subsidised interest rate under the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) of the government.

2. Last date to link PAN-Aadhaar

The last date for linking Aadhaar with PAN is March 31, 2022. Earlier, the last date to link a PAN card with Aadhaar was September 30, 2021. Make sure you have linked your PAN with Aadhaar, else the PAN will become ‘inoperative’.

3. Last date to keep PPF, NPS, SSY account active

Certain investments such as PPF, NPS, Sukanya Samriddhi Account (SSY) require a minimum amount to be put into the account in each financial year in order to keep them active. Failing to deposit a minimum amount in PPF, SSY, NPS will make those accounts inactive and one will have to regularize or unfreeze it before making fresh investments. The process of reactivating may be time-consuming and may also involve a penalty. In order to avoid this, make sure you have invested the minimum amount before the financial year ends.



The minimum annual contribution for the PPF account in a financial year is Rs 500 failing which the Account gets a discontinued status and withdrawal will not be allowed, and no loans can be taken against it. For NPS account holders, it is mandatory to make a minimum contribution of Rs 1,000. A minimum deposit of Rs 250 in each financial year is required to keep the Sukanya Samriddhi Account active.

4. Additional deduction on home loan

The benefits of additional deduction of Rs. 1.5 Lakh for the homebuyer’s interest paid on home loan (over and above Rs. 2 Lakh under section 24 of Income Tax Act) is available up to 31st March, 2022 under Section 80EEA of the Income Tax Act. If you are eligible for the home loan under Section 80 EEA, make sure you avail before the scheme ends.

5. Last date to save tax for FY 2021-22

If you still haven’t finished tax planning or not exhausted Section 80C limit of Rs 1.5 lakh or not availed any other tax benefit yet, you need to hurry up as the last date is March 31, 2022. This is especially, if you have opted for the old tax regime and not agreeing to go along with the new tax regime.

Under the old tax regime, you may avail income tax benefits available under Chapter VI A of the income tax Act. From PPF, life insurance, ELSS to NSC, Tax saving bank deposit etc, there are several options to choose from.

If you have already exhausted the Section 80C exhausted, you can still save tax when you hold a health insurance policy. The premium that you pay even for parents qualifies for deduction. Currently, for those who are below age 60, the limit stands at Rs 25,000, else it is Rs 50,000 for senior citizens. The premium paid towards any of these schemes gets deducted from the gross income under section 80D.

6. Last date to file belated returns

The last date to file a belated return for the FY 2020-21 or AY 2021-22 is March 31, 2022. If you fail to file ITR by this date, there could be a penalty of up to Rs 10,000, while the penalty for those with annual income less than Rs 5 lakh is Rs 1000.

7. Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana

If you are looking to park funds for rgualr monthly income and earn a higher rate before it likely comes down, then investing in Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana may be looked at. The PMVVY is available only with LIC India and for the financial year 2021-22, the PMVVY scheme provides an assured pension of 7.40% per cent payable monthly. This assured rate of pension shall be payable for the full policy term of 10 years for all the policies purchased till 31st March, 2022.

14/03/2022

Income Tax Message....

08/03/2022

67th BPSC Revised Exam Date

06/03/2022

☀️Zerodha के को-फाउंडर Nikhil Kamath की निवेशकों को सलाह, "अभी और गिरेगा बाजार, खरीदारी के लिए थोड़ा रुकें"

👉यूक्रेन पर रूस (Russia-Ukraine War) के हमले ने दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट लाई है। कई निवेशक इस गिरावट को शेयर बाजार में खरीदारी के शानदार मौके के रूप में देख रहे हैं। हालांकि जीरोधा (Zerodha) और ट्रू बीकन के को-फाउंडर निखिल कामत (Nikhil Kamath) बाजार में आई हालिया गिरावट को खरीदारी के सही मौके के रूप में नहीं देखते हैं और उनका मानना है कि शेयर बाजार में अभी इतनी गिरावट नहीं आई है कि निचले स्तर पर खरीदारी की जाए।

👉लाइवमिंट को दिए एक इंटरव्यू में निखिल कामत ने कहा, "शेयर बाजार में अभी इतनी गिरावट नहीं आई है। बाजार करीब 100 फीसदी चढ़ा है और उसके बाद इसमें 12-13 फीसदी की गिरावट आई है। वोलैटिलिटी के मामले में बात करें, तो जब भी आप 10-12 फीसदी की गिरावट देखते हैं तो इसका मतलब है कि अभी इसमें कुछ और गिरावट आएगी। ऐसे में मैं यह नहीं कहूंगा यह अभी खरीदारी का सही मौका है।"

👉उन्होंने कहा, "भू-राजनीतिक तनावों के बीच हर घंटे नई खबर आ रही है, जो बाजार को प्रभावित कर रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि लोगों को इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि यह भू-राजनीतिक तनाव किस ओर जाता है और इसके साथ महंगाई का क्या असर रहता है। मुझे नहीं लगता है कि यह निचले स्तर पर खरीदारी का समय है।

👉निखिल कामत ने कहा कि अगर आप आज के मल्टीपल्स की तुलना पहले के किसी भी समय से करें, यहां तक कि 16,300 पर तुलना पर भी यह पता चलता है कि बाजार महंगा है। ऐसे में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का आकलन करना बहुत मुश्किल है। मैं कहूंगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके पक्ष में है जब बाजार करीब 15 PE या 16 PE या ऐसा कुछ हो, जो अभी नहीं है। इसलिए, मैं कहूंगा कि बाजार अभी भी महंगे हैं।"

👉कामत ने आगे कहा, "मुझे नहीं लगता कि रूस और यूक्रेन के बीच मामला जल्द खत्म होने वाला है। कम से एक अगले दो महीने तक तो इसकी उम्मीद नहीं दिखती है। ऐसे में मुझ लगता है कि बाजार में वौलेटिलिटी यानी अस्थिरता जारी रहेगी।"

👉क्रूड की कीमत को लेकर निखिल कामत ने कहा, "फरवरी में आए बजट में हमने कच्चे तेल की कीमत 70-75 डॉलर प्रति बैरल होने का हिसाब लगाया। यह आज 110 पर है, और ऐसा लग रहा है कि यह 130-140 तक जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो हमारे फिस्कल डेफिसिट पर दबाव काफी बढ़ जाएगा। शायद, तब रुपये की वैल्यू में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर हम अगले छह से 12 महीनों तक थोड़ा नकारात्मक बाजार देखते हैं, तो मुझे हैरानी नहीं होगी।

04/03/2022

☀️GOOD NEWS FOR CA STUDENTS: ICAI WAIVE 75 % REGISTRATION FEES FOR ALL LEVELS OF CA COURSES

👉The Council of the ICAI has extended its earlier decision of waiving 75 percent of the registration course fee for all levels of CA course for students from the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh, as well as the North-Eastern States, until March 31, 2025, in order to fulfil its mission of always contributing as a true partner in nation building and empowering students.

👉Moving forward, it has been decided to offer the aforesaid fee waiver to students registering from the Andaman & Nicobar Islands as well, with effect from February 4, 2022.

👉This decision will go a long way toward encouraging young people in these communities to follow their dreams of becoming Chartered Accountants and serving the country with their skills and knowledge.

02/03/2022

☀️पांचवीं बार GST कलेक्‍शन ने बनाया र‍िकॉर्ड, फ‍िर भी फरवरी में रह गई ये कसक

👉नई द‍िल्‍ली : GST Collection : फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से मंगलवार को दी गई जानकारी में बताया गया कि फरवरी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST Collection) कलेक्शन 1.33 लाख करोड़ रुपये से अध‍िक रहा. यह सालाना आधार पर फरवरी 2021 के मुकाबले 18 प्रत‍िशत अध‍िक है. लेक‍िन यह जनवरी 2022 की तुलना में कम है.

👉जनवरी में 1.40 लाख के पार रहा था

फरवरी महीने में जीएसटी कलेक्‍शन कोविड-19 वायरस (Covid-19) की तीसरी लहर के कारण प्रभाव‍ित हुआ है. गौरतलब है कि जनवरी 2022 में जीएसटी संग्रह 1,40,986 करोड़ रुपये था. इस तरह फरवरी का कलेक्‍शन पिछले महीने के मुकाबले कम रहा. फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री ने बताया क‍ि फरवरी 2022 में सकल जीएसटी राजस्व 1,33,026 करोड़ रुपये रहा.

👉रोजाना के आधार पर जनवरी पर भारी फरवरी

पांचवीं बार GST कलेक्‍शन का आंकड़ा 1.30 लाख करोड़ के पार रहा है. फरवरी में भले ही कलेक्‍शन कम रहा है लेक‍िन यह रोजाना के आधार पर जनवरी से ज्‍यादा ही है. फरवरी में 28 द‍िन होने के कारण रोजाना 4750 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्‍शन हुआ. वहीं जनवरी का आंकड़ा देखें तो जनवरी में 31 दिन थे. जनवरी में हर दिन औसतन कलेक्शन 4,464.32 करोड़ रुपये रहा.

1,33,026 करोड़ के कलेक्‍शन में केंद्रीय जीएसटी 24,435 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 30,779 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 67,471 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 33,837 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 10,340 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र किए गए 638 करोड़ रुपये सहित) है.

👉2020 के मुकाबले 26 प्रत‍िशत ज्‍यादा

एक साल पहले की बात करें तो फरवरी 2022 का जीएसटी संग्रह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 18 प्रतिशत अधिक है. फरवरी 2020 के मुकाबले जीएसटी कलेक्‍शन 26 प्रतिशत ज्‍यादा है. मंत्रालय ने कहा कि 28 दिन का महीना होने के कारण आमतौर पर फरवरी में जनवरी की तुलना में कम राजस्व मिलता है.

👉प‍िछले 7 महीनों का जीएसटी कलेक्‍शन

जुलाई 2021----1.16 लाख करोड़
अगस्‍त 2021----1.12 लाख करोड़
स‍ितंबर 2021----1.17 लाख करोड़
अक्‍टूबर 2021----1.30 लाख करोड़
नवंबर 2021----1.31 लाख करोड़
द‍िसंबर 2021----1.29 लाख करोड़ से ज्‍यादा
जनवरी 2022----1.40 लाख करोड़

01/03/2022

टैक्सपेयर्स के लिए तगड़ा झटका! ☀️Old Tax Slab व्यवस्था हो सकती है खत्म, राजस्व सचिव ने दिया सुझाव

👉Old Income Tax Regime: बढ़ती महंगाई के बीच सरकार करदाताओं को बड़ा झटका देने की तैयारी में है. सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर सकती है जिसमें 70 तरह की छूट मिलती है. रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने इसका प्रस्ताव दिया है.

👉नई दिल्ली: Old Income Tax Regime: बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है. इसी बीच सरकार टैक्सपेयर्स को एक और जोरदार झटका देने की तैयारी में है. सरकार उस पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर सकती है जिसमें 70 तरह की छूट मिलती है. दरअसल, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने नए टैक्स व्यवस्था के प्रति लोगों के आकर्षण को बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव दिया है.

👉तरूण बजाज ने दिया प्रस्ताव

गौरतलब है की नई टैक्स व्यवस्था आने के बाद भी लोग इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था के प्रति अधिक आकर्षित हैं. ऐसे में, लोग नए टैक्स व्यवस्था को इग्नोर कर रहे हैं. तरुण बजाज ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को अपनाने के लिए करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव दिया है.

👉2020-21 में नए टैक्स स्लैब की हुई एंट्री

गौरतलब है कि इनकम टैक्स की नई व्यवस्था 2020 में शुरू हुई थी. इसमें टैक्स की दर तो कम है लेकिन, डिडक्शन की सुविधा नहीं मिलती है. ऐसे में करदाताओं में छूट नहीं मिलने की वजह से कम इंटेरेस्ट दिखया जा रहा है. अभी भी ज्यादातर करदाता पुरानी टैक्स व्यवस्था के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं.

👉क्यों नहीं चुनते हैं लोग नया स्लैब

तरुण बजाज ने बताया, 'लोग नई व्यवस्था का इस्तेमाल इसलिए ही नहीं करना चाहते. इसलिए जब तक हम पुरानी व्यवस्था का आकर्षण नहीं घटाएंगे, लोग नई व्यवस्था को अपनाने के लिए आने नहीं आएंगे. जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने टैक्स रेट को आसान नहीं बना सकेंगे

👉नया टैक्स स्लैब

- नए इनकम टैक्स स्लैब में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है.
- 5 लाख से 7.5 लाख के बीच अब सिर्फ 10% ही टैक्स देना होता है.
- अगर आपकी आय 7.5 लाख से लेकर 10 लाख की आय पर अब 15% टैक्स देना होता.
- अगर आपकी इनकम 10 लाख से 12.50 लाख रुपये है तो नए स्लैब के हिसाब से 20% टैक्स देना पड़ता है और हर साल 12.5 लाख रुपये से 15 लाख कमाने वालों को अब 25% टैक्स देना पड़ता है.
- 15 लाख से ऊपर की आय पर पहले की तरह 30% टैक्स बरकरार है.

28/02/2022

PF New Rules: पीएफ अकाउंट्स अब नहीं होगा टैक्स फ्री! जानिए EPFO कैसे करेगा कैलकुलेशन?

👉New PF Rules: 1 अप्रैल से सभी मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल कॉन्ट्रिब्यूशन अकाउंट्स में बांटा जाएगा. सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू करने के लिए आईटी नियमों के तहत एक नई धारा 9डी शामिल की गई है.

👉नई दिल्ली: PF New Rules: नौकरी करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर है. अगर आप भी एम्प्लॉयी हैं तो निश्चित ही एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ (Employees’ Provident Fund Organization) में आपका अकाउंट होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब पीएफ खाते पर भी टैक्स लगेगा. पीएफ खाते में आपके वेतन का कुछ हिस्सा जमा होता है. लेकिन अब पीएफ (PF) के नियमों में कुछ नए बदलाव होने वाले हैं. 1 अप्रैल, 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को दो भागों में बांटा जा सकता है.

👉इन PF अकाउंट्स पर लगेगा टैक्स

गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई किया था. अब इसके तहत पीएफ अकाउंट्स को दो हिस्सों में बांटा जाएगा. इनमें केंद्र को सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन (Employee Contributions) होने की स्थिति में पीएफ इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा. दरअसल, हाई इनकम वाले लोगों को सरकारी वेलफेयर स्कीम का फायदा लेने से रोकना ही नए नियमों का उद्देश्य है.

👉जानिए नए PF नियमों के मुख्य बातें-

- मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल कॉन्ट्रिब्यूशन अकाउंट्स में बंट जाएंगे.
- नॉन-टैक्सेबल अकाउंट्स में उनका क्लोजिंग अकाउंट भी शामिल होगा क्योंकि इसकी तारीख 31 मार्च, 2021 होती है.
- नए पीएफ नियम अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो सकते हैं.
- सालाना ₹ 2.5 लाख से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू करने के लिए आईटी नियमों के तहत एक नई धारा 9डी शामिल की गई है.
- टैक्सेबल ब्याज गणना के लिए मौजूदा पीएफ अकाउंट में दो अलग-अलग अकाउंट भी बनाए जाएंगे.

👉इन टैक्सपेयर्स को फर्क नहीं पड़ेगा

आपको बता दें कि इस नए नियम के लागू होने के बाद, 2.5 लाख रुपये की लिमिट का फायदा ज्यादातर पीएफ सब्सक्राइबर्स को होगा. लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को नए नियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यह मुख्य रूप से हाई इनकम वाले कर्मचारियों को प्रभावित करेगा. यानी अगर आपकी सैलरी कम है या एवरेज है तो आपको इस नए नियम से फरक नहीं पड़ेगा.

Want your business to be the top-listed Accountant in Patna?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Category

Telephone

Website

Address


Patna
800020

Opening Hours

Monday 9am - 8pm
Tuesday 9am - 8pm
Wednesday 9am - 8pm
Thursday 9am - 8pm
Friday 9am - 8pm
Saturday 9am - 8pm

Other Accountants in Patna (show all)
Abhishek Jha Abhishek Jha
Jaganpura Ramkrishna Nagar Patna
Patna

ACCOUNTANT IN- HIMALAYA UNIVERSITY, Patna Institute of Nursing & Parmedical Science, Patliputra College of Nursing, Dhanarua School of Nursing, Himalaya Institute of Higher Educati...

GST Junction GST Junction
Lakhan Parmeswari Palace & W. R. Plaza Market, Gujri Bazaar, Opposite Sales Tax Office, Patna City, PATNA
Patna, 800008

GST Junction provides Financial Accounting & GST related solutions. It is a one stop solution for Yo

Lekha Center - Online Accounting Home Lekha Center - Online Accounting Home
Luv Kush Tower, Exibition Road
Patna

Lekha Center is a online accounting company which provide to filing ITR, GST.

Amit Azad & Associates Chartered Accountant Amit Azad & Associates Chartered Accountant
173B, Puri, Behind ZEE Purvaia, Opp. Children Park, Boring Road
Patna, 800001

Hello Guys this is SAHAJ SOLUTION ( Amit Azad & Associates Chartered Accountant ).

A.  K.  GUPTA & ASSOCIATES A. K. GUPTA & ASSOCIATES
Patna, 800024

AKG&A in Patna is one of the leading businesses in the Company Registration Consultants, Also Known for ITR Filling,GST Registration & Filing,DSC Services,MSME Registration,Shop Re...

Krishna murari & co Krishna murari & co
Rajiv Nagar Road No-24n Adarsh Vihar Colony
Patna, 800024

services list: 1.Company Audit 2.Direct, Excise, And Service tax 4.GST Compliance, Audit, And Training 5.Tax audit 6.Loan financing 9.Stock audit, internal audit , statutory audit ...

Taxforgen Taxforgen
308 Brindavan Kunj Exhibition Road
Patna, 800001

Taxforgen - A One Stop Solution for All Taxation & GST (Goods & Services Tax) and Tax Consulting Ser

Finance Buddi Finance Buddi
Ashiyana Nagar
Patna, 800025

Income-tax,GST,MSME,FOOD LICENSING, PVT LTD REGISTRATION,ALL ACCOUNTS WORK

Md Afroj Alam Md Afroj Alam
Patna, 847305

factory

CA Ankur Agrawal CA Ankur Agrawal
Patna, 800001

Helping Business Achieve Growth , Run Operations Smoothly with Timely Legal Compliance.

Tally Software Can Learn In A Simple way. Tally Software Can Learn In A Simple way.
Sherpur
Patna, 801503

'Tally Software' is a Simple and Efficient Software to Use in your Business. It is a totally "Business Accounting Solution" Software.